छत्तीसगढ़ वित्त विभाग का निर्देश : ब्याज के लिए बैंक में नहीं कर सकेंगे एफडी, राज्य सरकार ने लगाई रोक

छत्तीसगढ़ वित्त विभाग का निर्देश : ब्याज के लिए बैंक में नहीं कर सकेंगे एफडी, राज्य सरकार ने लगाई रोक

छत्तीसगढ़ वित्त विभाग का निर्देश : ब्याज के लिए बैंक में नहीं कर सकेंगे एफडी, राज्य सरकार ने लगाई रोक

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने राज्य योजनाओं के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी (एस-एसएनए) मॉडल का क्रियान्वयन करने का आदेश जारी किया है। खास बात ये है कि एस-एसएनए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ई कोष से जारी राशि आवश्यकता आधारित हो, वास्तविक उपयोग से जुड़ी हो, किस्तों में जारी की जाए और एडवांस में राशि जमा न की जाए।

राशि को सावधि जमा यानी फिक्स डिपाजिट, फ्लैक्सी, टर्म डिपाडिट या किसी अन्य खाता या ब्याज अर्जित करने वाले साधनों में जमा नहीं किया जाएगा। एस-एसएनए का बचत खाता एक स्वी या फ्लेक्सी होगा।

वित्त ने जारी किया आदेश
राज्य योजनाओं के संबंध में वित्त विभाग ने शासन के समस्त विभाग, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी संभागीय आयुक्त, सभी कलेक्टरों, सभी विभागाध्यक्ष और सभी कलेक्टरों को इस निर्देश से अवगत कराया है। राज्य के 12 विभागों से कहा गया है कि वे 30 अप्रैल 2026 तक एस-एसएनए मॉडल क्रियान्वित किये जाने के लिए संबंधितों को निर्देशित करें।